जे के मिश्र
जिला ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर
बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र की निवासी 62 वर्षीय के. पद्मावती ने एक निजी इंजीनियर पर 9 लाख 26 हजार 450 रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उन्होंने चुचुहियापारा स्थित अपनी जमीन बेचकर मकान निर्माण के लिए कैपिटल गेन खाते में एसबीआई जगमल चौक शाखा में 34 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा की थी।
मकान निर्माण हेतु कासिमपारा स्थित जमीन पर भवन निर्माण की योजना बनाकर उन्होंने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी इंजीनियर हितेन्द्र सोनी को सौंपी थी। हितेन्द्र ने एस्टीमेट तैयार कर बैंक से राशि जारी कराने की प्रक्रिया में सहयोग किया।
पहले चरण में 25 फरवरी 2025 को 5 लाख रुपये बैकर्स चेक के माध्यम से हितेन्द्र को दिए गए, जिसमें से उसने 50 हजार रुपये अपनी फीस के रूप में नकद ले लिए। इसके बाद 10 मार्च को 8.65 लाख रुपये और 24 अप्रैल को 9.26 लाख रुपये उसके खाते में स्थानांतरित किए गए।
महिला का आरोप है कि अंतिम किस्त की राशि मिलने के बाद जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो हितेन्द्र ने पहले गलत नाम से चेक जारी किया और फिर उसे फाड़ दिया। महिला के अनुसार, आरोपी ने रकम देने से मना करते हुए 2.5 लाख रुपये काटने की बात कही और धमकी दी कि यदि ज्यादा सवाल-जवाब किया तो जान से मारने जैसी हरकत कर सकता है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए तोरवा थाना पुलिस ने आरोपी हितेन्द्र सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2)-BNS के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जान-माल की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
Author: Deepak Mittal









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