रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय किट की गुणवत्ता को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद लिया गया है।
कॉरपोरेशन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, Drug Code- C218 के तहत आने वाले Batch No. RL-2407004 (निर्माण: 01-07-2024, अवसान: 30-06-2026), जिसे M/s RECOMBIGEN LABORATORIES PVT. LTD. ने तैयार किया है, उसके उपयोग और वितरण पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश रायपुर स्थित मेकाहारा और DKS अस्पतालों के अधीक्षक, सीएमएचओ, सिविल सर्जन समेत सभी चिकित्सा अधिकारियों व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को भेजा गया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि अगर संबंधित बैच का स्टॉक संस्था में मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल न किया जाए।
सूत्रों के अनुसार, कुछ समय से इस किट की सटीकता और परिणामों को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने यह अहम फैसला लिया है।
