मोहला। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में जिले में खाद्य विभाग द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर सख्त कार्यवाही की गई। विकासखंड मोहला और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में अचानक दबिश देकर कई होटलों और फूड स्टॉल्स पर छापा मारा गया, जहां घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।
इस कार्रवाई के दौरान सोनी होटल, आसमा भोजनालय और दादू होटल (मोहला) तथा अपना बिरयानी एंड कबाब सेंटर, सिन्हा बिरयानी सेंटर, सिन्हा भोजनालय, दोसा इडली सेंटर और यादव होटल (अंबागढ़ चौकी) में छापेमारी की गई। जांच में इन स्थानों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करते हुए पाया गया। मौके से कुल 6 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
जांच के दौरान टीम को कई दुकानों और ठेलों में घरेलू उपयोग हेतु निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जनसुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक है।
जांच दल में खाद्य अधिकारी आशीष रामटेके, सहायक खाद्य अधिकारी धरमू राम किरंगे, खाद्य निरीक्षक विश्वनाथ बंजारे, हेमंत नायक और सहायक प्रोग्रामर राहुल चन्द्राकर शामिल रहे।
संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी।
