शासकीय नौकरी में EWS आरक्षण की मांग, हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब..

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जे के मिश्र
जिला ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7 in बिलासपुर

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक अहम याचिका दायर की गई है, जिसमें शासकीय सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण लागू करने की मांग उठाई गई है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता को भी दो सप्ताह के भीतर शासन के प्रत्युत्तर पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि EWS वर्ग के लिए केंद्र सरकार की तरह राज्य स्तर पर भी आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाए, जिससे इस वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में उचित अवसर मिल सके।

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