बिलासपुर। राज्य शासन ने एक दिन पूर्व ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्राचार्य पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया था। इस आदेश को 24 घंटे भी बीते नहीं थे और इस बीच हाई कोर्ट ने पदोन्नति पर स्टे लगा दिया है।
दरअसल प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चल रहे मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद भी प्रमोशन सूची कैसे जारी कर दी गई।
नाराज कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Author: Deepak Mittal










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