बालोद। आज जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामलाल नवरत्न द्वारा ₹65 लाख की क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित किया गया। यह फैसला मोटर दुर्घटना से जुड़े एक प्रकरण में लिया गया, जिसमें आवेदिका कुसुम साहू के पति संजय कुमार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
मामले का संक्षिप्त विवरण
दुर्घटना के बाद आवेदिका कुसुम साहू ने न्यायालय में ₹99.50 लाख की क्षतिपूर्ति राशि के लिए बीमा कंपनी एवं अन्य अनावेदकों के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई 08 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से ₹65 लाख की क्षतिपूर्ति राशि पर समझौता हुआ।
नेशनल लोक अदालत के उद्देश्य की पूर्ति
लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य तेजी से न्याय दिलाना एवं मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है। इस प्रकरण में भी आवेदिका एवं अनावेदकगण ने आपसी सहमति से विवाद का निपटारा कर नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों को सफल बनाया और मानवता का परिचय दिया।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिला और लोक अदालतों की प्रभावशीलता भी सिद्ध हुई।
Author: Deepak Mittal









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