शैलेश शर्मा 9406308437नवभारत टाइम्स 24×7.in जिला ब्यूरो रायगढ़
रायगढ़/ संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के पत्र तथा भारत शासन के एवीयन इन्फ्लूएन्जा एक्शन प्लान रिवाईज्ड 2021 के परिपालन में रायगढ़ जिले के शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधर नगर रायगढ़ में एवीयन इन्फ्लूएन्जा (एच 5 एन 1)बर्ड फ्लू संक्रमण के संबंध में जांच के पश्चात धनात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधर नगर रायगढ़ के 01 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन एवं 01 से 10 किलोमीटर को सर्विलेंस जोन 03 माह की अवधि या आगामी आदेश पर्यन्त तक घोषित किया गया है।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर अपर कलेक्टर रवि राही ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। जिसके तहत ‘इंफेक्टेड जोन’ और ‘सर्विलांस जोन’ की सीमाएं तय कर दी गई है। जिसमें 01 किलोमीटर की परिधि में इन्फेक्टेड जोन की सीमा पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से लोचन नगर बेलादुला तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से मैरीन ड्राईव तक, उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से चक्रधरनगर चौक तक और दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से टी.व्ही टावर रायगढ़ तक होगी। इस इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री प्रोडक्ट की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी
01 से 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलेंस जोन की सीमा इस प्रकार होगी। जिसके तहत पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम लोंईग तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम कोतरा तक, उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से रेगड़ा तक तथा दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से औरदा तहसील पुसौर तक यह सीमा होगी। ‘सर्विलेंस जोन’ में पोल्ट्री एवं सह उत्पादों मुर्गा, अण्डे आदि के मार्केट एवं दुकाने पूर्णत: बंद रखा जाएगा एवं इनके द्वारा की जाने वाली डोर-टू-डोर डिलीवरी भी बंद रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलाई जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपात कालीन स्थिति हेतु जिला कंट्रोल रूम रायगढ़ में स्थापित टेलीफोन नं. 07762-223750 से सम्पर्क किया जा सकता है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8158674
Total views : 8181039