छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. विभाग ने यह निर्णय अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए लिया है. यह आदेश संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया है.
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरक्षण प्रक्रिया को रोकने का निर्णय 11 दिसंबर 2024 को जारी दो पत्रों (क्रमांक 5644 और 5646) के संदर्भ में लिया गया है.
आदेश के मुताबिक, अब आगे की प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है. यह आदेश पंचायत संचालनालय के संचालक और राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया है.

Author: Deepak Mittal










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