जे के मिश्र l बिलासपुर। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने अपने नियमों और मापदंडों का उल्लंघन करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याताओं का इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे चार अंशकालिक सहायक प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस निर्णय को चुनौती देने के लिए मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के सेवा शर्तों में काफी अंतर है, इसलिए पॉलिटेक्निक के व्याख्याताओं का इंजीनियरिंग कॉलेज में तबादला संभव नहीं है।
अंशकालिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और स्थानांतरण विवाद

गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर में अंशकालिक सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत विनिता साहू और अन्य तीन प्राध्यापकों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नियुक्त किया गया था। राज्य शासन ने 1 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी कर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पांच स्थायी प्राध्यापकों का स्थानांतरण रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दिया। इसके नौ दिन बाद, 10 अक्टूबर को, शासन ने इन अंशकालिक प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया। इस आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे।
सेवा भर्ती नियमों में असमानता
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा भर्ती के नियम अलग-अलग हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षक संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय, राजपत्रित) भर्ती और सेवा नियम 2014 के अंतर्गत प्राध्यापक का पद स्वीकृत है, जबकि व्याख्याता का पद नहीं।
क्या कहते हैं नियम
सेवा भर्ती नियमों के अनुसार, केवल प्राध्यापक या समकक्ष पदों पर ही स्थानांतरण किया जा सकता है। सहायक प्राध्यापक के लिए एम.टेक. और व्याख्याता के लिए बी.टेक. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। नियमों के अनुसार व्याख्याता का स्थानांतरण इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने शासन के सेवा समाप्ति आदेश को भी अवैध ठहराते हुए नियमों का हवाला दिया। न्यायमूर्ति पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए स्थानांतरण और सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही, राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
Author: Deepak Mittal










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