
रायगढ़, शैलेश शर्मा : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 अक्टूबर 2024, गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले के सभी मदिरा दुकानों, भंडारों और बारों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, जिले की सभी देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ) की दुकानों के साथ-साथ देशी मदिरा भंडागार और होटल बार (एफ.एल.-3) 2 अक्टूबर को बंद रहेंगे। इस दिन जिले में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश गांधी जयंती पर शुष्क दिवस की परंपरा को बनाए रखने और सामाजिक अनुशासन के उद्देश्य से लिया गया है।
Author: Deepak Mittal










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