रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में मारपीट और गुंडागर्दी के मामले में शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर, और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
प्रार्थी अब्दुल मोबिन (24 वर्ष), निवासी अशोका हाइट्स, मोवा, ने शिकायत दर्ज कराई कि 18 सितंबर 2024 की रात 10:15 बजे वह अपने दोस्त के साथ होटल शीतल इंटरनेशनल में खाना खाने गया था।
होटल के गेट पर एक बीएमडब्ल्यू कार खड़ी थी, जिसे हटाने के लिए हॉर्न बजाने पर शोएब ढेबर और उसके साथी अनस और अतीक मेमन ने गाली-गलौज की और मारपीट की।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, शोएब ढेबर जमानत पर छूटने के बाद फिर से घटना स्थल पर पहुंचा और गाली-गलौज और धमकी देते हुए विवाद करने लगा।
पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद शोएब शांत नहीं हुआ, जिसके बाद धारा 170, 125, और 135(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
शोएब ढेबर पहले भी शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट और तोड़फोड़ जैसे अपराधों में शामिल रहा है।

Author: Deepak Mittal
