रायपुर: छत्तीसगढ़ में डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जारी इस गाइडलाइन में डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी कलेक्टरों और एसपी को इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
2017 में उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद उनके अनुपालन में ढिलाई बरती जा रही थी।

जनहित याचिका के माध्यम से इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया था। कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब नई गाइडलाइन लागू की है, जिसमें उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु:
अगर कोई वाहन डीजे लगाते हुए दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवमानना की कार्रवाई शामिल होगी।
सभी जिला प्रशासन को इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
नई गाइडलाइन का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

Author: Deepak Mittal
