
निर्मल अग्रवाल : मुंगेली-मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली के द्वारा 100 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 09.09.2024 को पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय दाऊपारा, मुंगेली में 1 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी सीतामणी कच्छप ने महिलाओं से संबंधित कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

हम जागरूक होकर ही अपराध से बच सकते है। केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेंटर मुंगेली सुनीता दादवानी ने बताया कि सेंटर द्वारा आवश्यकतानुसार किसी पीड़ित महिला को चिकित्सा, न्याय आदि त्वरित सहायता उपलब्ध करायी जाती है एवं शासन द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके 24 घण्टे सहायता प्राप्त किया जा सकता है।
साथ ही उन्होने बताया कि 01 जुलाई 2024 से भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर देशभर में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुका है। शाला प्राचार्य डॉ.आई.पी.यादव ने उक्त कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जानकारी ही बचाव है।

इसलिए सभी को विधि संबंधी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आगे कहा कि नये कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से ऑनलाइन एफआईआर भी किया जा सकता है।
उन्होंने उपस्थित दोनो महिला अधिकारियों का शाला के विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर व्याख्याता महादेव यादव, पुष्पांजली कोशले, शबनम बानों, संध्या कुजूर, हरिशंकर गुप्ता व्यायाम शिक्षक राजेन्द्र प्रसाद साहू, राहुल यादव सहित दोनों संकाय के हायर सेकेण्डरी विभाग के विद्यार्थी उपस्थित रहे।
Author: Deepak Mittal










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