रेत भंडारण न करने वालों पर खनिज विभाग की कार्रवाई, 4 भंडारण लाइसेंस और 1 खदान निरस्त

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जे के मिश्र, जिला ब्यूरो चीफ, नवभारत टाइम्स, 

 

बिलासपुर। जिले में खनिज विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 4 रेत भंडारण लाइसेंस और 1 खदान को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2023 के तहत की गई है, जिससे अन्य खदान और लाइसेंसधारियों में हड़कंप मच गया है।

खनिज विभाग ने गुरुवार को जिंदल पीआरएल इंफ्रास्ट्रक्चर चंगोरी कोटा, शिवशंकर रात्रे सोढ़ाखुर्द छतौना, श्रीवास निरतु तखतपुर और काजल निगम सोढ़ाखुर्द छतौना के रेत भंडारण लाइसेंस को रद्द कर दिया। इन लाइसेंसधारियों ने लंबे समय से न तो रेत का भंडारण किया और न ही निर्धारित शुल्क या मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। खनिज विभाग ने इन पर सख्ती बरतते हुए, जमा की गई जमानत राशि को राजसात कर लिया है।

इसके साथ ही, ग्राम पंचायत छतौना, कोटा को आवंटित 4.750 हेक्टेयर भूमि पर दी गई रेत खदान की सैद्धांतिक स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, खदान संचालकों ने तय समय सीमा में शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।

खनिज विभाग की इस सख्ती के बाद अन्य खदान संचालकों और लाइसेंसधारियों में खलबली मची हुई है।

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Author: Deepak Mittal

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