बिलासपुर। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने कॉलेजों के प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पदोन्नति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सभी पदोन्नत प्राध्यापक जीत गए हैं। प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष के. बिंदल ने बताया कि विस्तृत आदेश नहीं मिला है लेकिन याचिका खारिज कर दी गई है और पदोन्नति आदेश का रास्ता साफ हो गया है।
Author: Deepak Mittal










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