बलौदा बाजार: बलौदा बाजार हिंसा प्रकरण में निलंबित आईपीएस अधिकारी सदानंद कुमार के खिलाफ गृहविभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।
गृहविभाग के अनुसार, सदानंद कुमार, जो कि दिनांक 08 फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, पर गंभीर आरोप लगे हैं।
आरोप पत्र में कहा गया है कि 15-16 मई 2024 की रात को गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक तीन जैतखाम को काटकर फेंक दिया गया और मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के संबंध में गिरौदपुरी चौकी में अपराध क्रमांक 110/2024, धारा 295 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
लेकिन इस मामले में सदानंद कुमार ने अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं किया। उन्होंने न तो मामले का समुचित पर्यवेक्षण किया और न ही प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी बिन्दुओं की गहन विवेचना की। इसके बाद, 5 जून 2024 को बिना पूर्ण विवेचना के अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।

गृहविभाग का कहना है कि सदानंद कुमार का यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3(2B)(xiii) का उल्लंघन है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं किया और सर्वोत्तम विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। इस मामले को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
Author: Deepak Mittal









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