सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दोपहिया चालकों पर सख्ती, सात माह में 900 से अधिक चालान..

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(जे के मिश्र) : जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते सात महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। इन बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर से बाहर जाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।

सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण बनती हैं। इसी के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस ने शहर के बाहरी इलाकों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही शहर के अंदर भी हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शहरी क्षेत्र में भी रात के समय हेलमेट अनिवार्य
स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पर रात 8 बजे के बाद बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस और संबंधित थानों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई के आदेश के बाद इस पर सख्ती बढ़ाई गई है। यातायात पुलिस ने पिछले तीन महीनों में 775 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही शहरी क्षेत्रों में भी रात के समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में भी हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। वर्ष 2021 में 297 मामलों में कार्रवाई की गई थी, जबकि 2022 में यह संख्या 631 थी। 2023 में 400 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और 2024 में जुलाई तक यह संख्या 891 तक पहुँच चुकी है।

पिछले तीन महीनों में कार्रवाई का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। मई से जुलाई तक की अवधि में 775 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह पिछले तीन साल के सालाना आंकड़ों से कहीं अधिक है।

हेलमेट की अनिवार्यता
हेलमेट पहनना न केवल दुर्घटना के समय सिर की चोटों से बचाव करता है, बल्कि इससे आँखों में हवा और धूल से भी बचाव होता है। हेलमेट पहनने से सड़क पर दृश्यता भी स्पष्ट रहती है और चेहरे पर तेज हवा के प्रभाव से भी बचा जा सकता है। चिकित्सकों के अनुसार, हेलमेट का उपयोग आँखों और चेहरे पर तेज हवा के कारण होने वाली समस्याओं से भी राहत दिलाता है।

पुलिस का बयान
पुलिस का कहना है कि शहर के बाहरी इलाकों में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी जा रही है और साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जल्द ही यह नियम शहर के भीतर भी लागू होगा। पुलिस ने दोपहिया चालकों से अपील की है कि वे हेलमेट पहनकर दुर्घटनाओं से बचें और पुलिस का सहयोग करें।

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Author: Deepak Mittal

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