रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम में जाकर प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार, सरकारी डॉक्टरों को केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर प्रेक्टिस करने की अनुमति है, लेकिन वे किसी भी निजी अस्पताल या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर यह प्रेक्टिस नहीं कर सकते।

इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।



इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि “वर्तमान में यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। पुनः वित्त निर्देश 22/2011 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।”
इस प्रकार, पूर्व में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव द्वारा दिए गए हैं। इस आदेश की प्रति नीचे देखी जा सकती है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8232034
Total views : 8278485