
सारंगढ़: बरमकेला विकासखंड के बोकरामुड़ा स्कूल मे पदस्थ सहायक शिक्षक छत्तर सिंह सिदार द्वारा शराब सेवन कर स्कूल आने की खबर की शिकायत ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिशियों द्वारा की गई थी। जिसे छात्रों के भविष्य को ध्यान मे रखते हुए देखा खबर प्रकाशित कर उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशील जिला शिक्षा अधिकारी वर्षा बंसल ने सिविल सेवा (आचरण) नियम का उलंघन करने वाले सहायक शिक्षक सिदार को निलंबित कर छत्तर सिंह जैसे अन्य शराबखोर शिक्षकों को एक कठोर संदेश दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश मे कहा है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड वरमकला के पत्र कम्रांक/506/स्थापना/2024-25 बरमकेला दिनांक 02.08.2024 के अनुसार छत्तर सिह सिदार स.शि.एल.बी. शास.प्राथ.शाला बोकरामुडा वि.ख. बरमकेला के विरूद्ध दिनांक 02.08.2024 को शालेय कार्य के दौरान नशे के हालत में रहने की शिकायत प्राप्त हुई है एवं सोशल मिडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है।
सिदार का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 (ख) के विपरीत पाया गया है। जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी को प्रदर्शित करता है। 3/ अत: छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत् छत्तर सिह सिदार स.शि.एल.यी. शास.प्राथशाला बोकरामुडा वि.ख. वरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाइंगढ़ छ.ग. को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

अन्य शिक्षकों को कड़ा संदेश
-नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी इस तत्काल कार्रवाई से ऐसे शराबी शिक्षकों को कठोर चेतावनी के समान है जो आज तलक शराब पीकर स्कूल जाने से बाज़ नही आते थे एवं ऐसे शिक्षक जो स्कूल मे अनुशासनहीनता बरतते हुवे शिक्षण कार्य सम्पादित करते थे। अब डीईओ की कार्यवाही से उनके पास खुद को सुधार कर नौनिहालों के भविष्य गढ़ने का पुनः स्वर्णिम अवसर है।
Author: Deepak Mittal










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