
खैरागढ़ : जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों पर 75 हजार रुपए का लगा जुर्माना…
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कलेक्टर न्यायालय ने दो अलग-अलग प्रकरणों की सुनवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया जिसमे मुख्य रूप से न्यू जनता होटल गंडई पर 50 हजार और मिलन स्वीट्स गंडई पर 25 हजार रुपए लगा जुर्माना लगाया गया है
Author: Deepak Mittal










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