नवभारत टाइम्स 24X7.in के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट
बिलासपुर: कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव की विधायकी पर सस्पेंस जल्द होगा खत्म, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने दायर की थी।
याचिका में पांडेय ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करते हुए अपने नामांकन में संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है। उन्होंने दावा किया कि यादव ने शपथपत्र में अपनी संपत्ति और आपराधिक केसों का उल्लेख नहीं किया, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना उल्लंघन है, और यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है।
रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। आज जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को चलने योग्य नहीं बताया। सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
अब देखना यह है कि हाईकोर्ट का निर्णय क्या होता है, जो देवेंद्र यादव की विधायकी के भविष्य को तय करेगा।
Author: Deepak Mittal









