नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:
चीफ सेक्रेटरी के जवाब से हाई कोर्ट हुआ नाराज
प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। हाल ही की सुनवाई में न्यायमित्रों ने रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाइवे में धनेली के पास की खराब सड़क की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार ने इस मार्ग को सुधारने के लिए 22.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
मंगलवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी ने शासन से अनुमति लेने की बात कही, जिससे कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य की खराब सड़कों को लेकर यह जनहित याचिका हाई कोर्ट में चल रही है। पिछली सुनवाई में न्यायमित्रों ने रायपुर एयरपोर्ट मार्ग की खराब स्थिति पर रिपोर्ट दी थी। उच्च न्यायालय ने तुरंत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने 22.5 करोड़ रुपये सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी थी।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि चुनाव के कारण टेंडर जारी नहीं हो पाया है। न्यायमित्रों ने जनहित में जारी न्यायालयीन आदेश का पालन न होने की जानकारी दी, जिस पर कोर्ट ने चुनाव के दौरान भी टेंडर जारी करने का आदेश दिया ताकि नागरिकों को जल्द राहत मिल सके। मुख्य सचिव को मामले को देखने के निर्देश दिए गए थे।
मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। राज्य सरकार द्वारा निर्देश के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नाराजगी जाहिर की। मुख्य सचिव को 3 अप्रैल 2024 के आदेश और सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों के संबंध में 19 फरवरी 2024 के आदेश का पालन करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। मामले को 2 जुलाई को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
Author: Deepak Mittal









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