अखिलेश खटोड़ नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख रायपुर
रायपुर,,प्रशांत विश्वकर्मा ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह माना एयरपोर्ट के कार पार्किंग स्थल में काम करता है। दिनांक 16.05.2024 को दोपहर 15.45 बजे प्रार्थी एयरपोर्ट के सामने वाहनों की पार्किंग स्थल में सही तरीके से वाहन पार्किंग करा रहा था उसी समय टैक्सी ड्रायवर समीर नाम का व्यक्ति टैक्सी लेकर आया और अपने टैक्सी को गलत ढंग से पार्क किया जिसे वह सही तरीके से टैक्सी पार्क करने बोला तो वह प्रार्थी को देखते ही तू कौन होता है टैक्सी पार्क कराने वाला कहकर अश्लील गाली गलौच देते हुये जान से मारने की धमकी देकर आज तेरे को देख लूंगा कहते हुये अपने कमर के पास से चाकू को निकालकर अपने हाथ में रखकर प्रार्थी को हाथ मुक्का एवं लात से मारपीट करने लगा बीच बचाव करने आ रहे लोगों को चाकू दिखा कर लहराते हुये डरा धमका कर वहां से भाग गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 241/24 धारा 294, 506, 323 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी माना के नेतृत्व में थाना माना पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी शेख समीर को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – शेख समीर पिता स्व. हमीद शेख उम्र 34 साल निवासी ताज चौक थाना तेलीबांधा, तेलीबांधा रायपुर।




Author: Deepak Mittal









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