निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर प्रधान अध्यापक निलंबित
विक्की सोनी नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख कांकेर
उत्तर बस्तर कांकेर, 25 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रधान अध्यापक श्री धरमदेव मरकाम को निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-11 कांकेर अंतर्गत श्री धरमदेव मरकाम प्रथान अध्यापक, प्राथमिक शाला बालक आश्रम एड़ानार, संकुल केन्द्र सरन्डी, विकासखण्ड अंतागढ़ की ड्यूटी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 215 में मतदान अधिकारी क्रमांक-02 में लगाई गयी थी। संबंधित कर्मचारी द्वारा 25 अप्रैल को निर्वाचन कर्तव्य पर शराब का सेवन कर उपस्थिति दी गई थी, जिसका चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने पर शराब का सेवन किया जाना पाया गया।
उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर शराब पीकर नशे की हालत में उपस्थित होने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत श्री धरमदेव मरकाम प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला बालक आश्रम एड़ानार, संकुल केन्द्र सरन्डी, विकासखण्ड अंतागढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय कांकेर नियत किया गया है।
निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।उल्लेखनीय है कि निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण दायित्व को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गंभीरता, सजगता, सावधानी और निष्पक्षता से निर्वहन किए जाने हेतु सभी शासकीय सेवकों को बार-बार समझाइश दी जाती रही है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने कहा जाता रहा है। इसके बाद भी लापरवाही बरते जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्ती से अनुशासनात्मक कार्रवाई अविलंब की जाएगी। उन्होंने निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय सेवकों को पुनः निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का अक्षरशः पालन करें। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।,,00