अवैध रेत परिवहन मामले में जेसीबी ऑपरेटर को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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विशेष अभियान में दर्ज प्रकरण पर न्यायालय का फैसला, 26 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

बिलासपुर/ जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने चलाए गए विशेष अभियान के तहत दर्ज एक प्रकरण में न्यायालय ने जेसीबी मशीन ऑपरेटर को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, बिलासपुर ने आज आरोपी अनिल कुमार गौलिया को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कुल 26 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।


उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसके तहत खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 66 प्रकरणों में जिले के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।इन्हीं में शामिल एक प्रकरण में 17 जून 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी वाहन क्रमांक सीजी 11 एबी 3246 के माध्यम से रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई थी।

वाहन को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया था। मामले में करगीरोड कोटा डाकबंगला निवासी जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया, पिता तिलक राम गौलिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), सहपठित धारा 3(5) के अंतर्गत आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

साथ ही खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1), 4(1क) एवं 21 के अंतर्गत 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। खनिज विभाग के अनुसार, इस कार्रवाई से अवैध उत्खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों को हतोत्साहित करने तथा खनिज संपदा के संरक्षण में मदद मिलेगी।

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Author: Deepak Mittal

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