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झाड़-फूंक को लेकर 7 वर्षीय मासूम की बलि..

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मुंगेली पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

मुंगेली : जिले के लोरमी थाना अंतर्गत ग्राम कोसाबाड़ी से 11 अप्रैल को रहस्यमय ढंग से लापता हुई 7 वर्षीय बच्ची लाली उर्फ महेश्वरी की हत्या की गुत्थी को मुंगेली पुलिस ने सुलझा लिया है। बालिका की झाड़-फूंक की कथित ‘झरन पूजा’ में बलि चढ़ाने की पुष्टि डीएनए परीक्षण, नार्को टेस्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

ग्राम कोसाबाड़ी निवासी पुष्पा गोस्वामी ने 12 अप्रैल को अपनी सबसे छोटी पुत्री लाली के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉ. संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई।

6 मई को गांव के पास खेत से मानव खोपड़ी और अस्थियाँ मिलने के बाद डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि ये अवशेष लाली के ही हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट में बालिका की हत्या के प्रमाण भी मिले।

जांच में सामने आया कि आरोपी चिम्मन गिरी, उसकी पत्नी ऋतु, नरेंद्र मार्को, रामरतन निषाद और आकाश मरावी ने झाड़-फूंक से धन प्राप्ति की लालच में कथित ‘झरन पूजा’ के लिए बालिका की बलि दे दी। आरोपियों ने रात में बच्ची को घर से अगवा कर श्मशान के पास ले जाकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को खेत में गाड़ दिया।

ऋतु गोस्वामी और पुष्पा के नार्को टेस्ट में खुलासा हुआ कि पूजा पद्धति के दौरान जान जाने की बात पर मां पुष्पा पीछे हट गई थी, लेकिन ऋतु ने नरेंद्र को बच्ची को लाने के लिए पैसे दिए थे। बाद में आकाश की मदद से शव को ठिकाने लगाया गया।

आरोपी

  1. चिम्मन गिरी गोस्वामी (40 वर्ष)
  2. ऋतु गोस्वामी (36 वर्ष)
  3. नरेंद्र मार्को (21 वर्ष)
  4. आकाश मरावी (21 वर्ष)
  5. रामरतन निषाद (45 वर्ष)

आरोपी ऋतु पर एक अन्य मामले में ग्रामवासी के नाम पर लोन लेकर रकम हड़पने के आरोप में भी मामला दर्ज है।

इस जघन्य अपराध के खुलासे में लोरमी थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, साइबर सेल प्रभारी सुशील बंछोर समेत पूरी पुलिस टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही। साथ ही अपर कलेक्टर मेनका प्रधान, एसडीएम अजीत पुजारी व अन्य राजस्व अधिकारियों का सहयोग भी सराहनीय रहा।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137(2), 103(1), 140, 238, 61, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना जारी रखी है।

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Author: Deepak Mittal

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