अम्बिका सोनवानी घरघोड़ा ब्लाक प्रमुख नवभारत टाइम्स 24 x7in
6 साल से धोखाधड़ी का फरार आरोपी पवन महानंद गिरफ्तार
घरघोड़ा- पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा लंबित अपराधों के फरार आरोपियों की शीघ्र पतासाजी, गिरफ्तारी के दिये दिशा निर्देशों पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी फरार के आरोपी पवन कुमार महानंद पिता सुरेन्द्र राम उम्र 48 वर्ष सा. गीतांजली सिटी फेस-2 गली नं. 04 शिव मंदिर के सामने बिलासपुर थाना सरकंडा जिला बिलासपुर को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी करीब 06 साल से गिरफ्तारी से बचने लुक-छिप रहा था । घरघोड़ा पुलिस लगातार आरोपी के सकुनत बिलासपुर में दबिश देकर उसके परिवारजन और रिस्तेदारों से पूछताछ कर संपर्क रखे हुये थी साथ ही थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा आरोपी के सकुनत आसपास सूचना देने मुखबीर तैनात कर रखा गया था । आज पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए घरघोड़ा आया हुआ है, सूचना पर तत्काल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ में उसने कस्टमर्स के इन्सोरेंस रूपये जमा ना कर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया जिससे खर्च के बाद बचे रकम 4000 की जप्ती की गई है । घरघोड़ा पुलिस द्वारा आज शाम आरोपी पवन कुमार महानंद को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
आरोपी पवन कुमार महानंद द्वारा की गई जालसाजी,,,वर्ष 2018 में घरघोड़ा पुलिस को पवन कुमार महानंद के विरूद्ध धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत पत्र जांच के लिये प्राप्त हुआ था जिसमें आवेदक एवं गवाहों का कथन लिया गया । आवेदक व गवाहों ने बताया कि वर्ष 2012-13 में पवन कुमार महानंद कोरबा में प्रायवेट इन्योरेंस कंपनी में सेल्स मैंनेजर के पद में कार्यरत था जो कि वर्ष 2014 में आवेदक रघुनंदन प्रसाद चौधरी तथा सुशील कुमार चौधरी, रूप सिंह राठिया, कंठी राम राठिया, जगमोहन दास, गंगा राम सिदार, श्रीमति कांति राठिया को कंपनी में अधिक ब्याज मिलने का लालच देकर इंसोरेंस कराया और उन्हें पैसा जमा कर रसीद लाकर दूंगा कहकर रकम ले गया । जब कस्टमर्स ने रूपये जमा की रसीद मांगी तो पवन का खेल बिगड़ गया । उसने उस समय 5 कस्टमरों को 48 हजार रूपये वापस किया गया एवं बाकी 12 कस्टमरों को रकम 2 माह की अवधि लेकर वापस करने का स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया किन्तु रूपये नहीं लौटा कर फरार हो गया था । यहीं नहीं उसने श्रीमती कांति राठिया को एक चेक 1,50,000/- रूपये का दिया गया जो चेक बांऊस हो गया है और गोविन्द यादव को 1,50,000/- रूपये को जाली बाऊण्ड पेपर दिया गया ।
शिकायत जांच में दिनांक 22/07/20218 को आरोपी पर अपराध क्रमांक 206/ 2018 धारा 420, 201, भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया । आरोपी गिरफ्तारी से बचने लगातार अपना निवास स्थान बदल रहा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।,,000
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(दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24X7.in प्रधान संपादक रायपुर)*
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