

चेक बाउंस के आरोपी को मिली तीन माह की सजा
रायपुर : माननीय न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी चेक बाउंस के आरोप में टाटीबंध निवासी देवेश कुमार रहेजा को न्यायाधीश श्री आलोक अग्रवाल द्वारा तीन माह का कारावास की सजा सुनाई गई हालांकि मामले में थोड़ी देरी हुई जांच पड़ताल चला मगर अंत में सत्य की जीत हुई जिसके तहत आरोपी भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर देवेश कुमार