सूर्या गुप्ता नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख
कवर्धा पुलिस अधीक्षक कवर्धा डां.अभिषेक पल्लव (भापुसे) के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को अपराध पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने एवं अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भापुसे), अति.पुलिस अधी. पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया पंकज कुमार पटेल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में लगातार सूचना एकत्र की जा रही थी,कि थाना पंडरिया पुलिस को प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिख शिकायत दर्ज कराई की इसकी नाबालिग लडकी को स्कूल आते-जाते समय रास्ते में ग्राम मोतिमपुर का लडका मनोहर ऊर्फ गोलवा सतनामी पिता मंगलू सतनामी उम्र 23 साल थाना पंडरिया जिला कबीरधाम का छेडखानी कर परेशान करता है, कि दिनांक 13.01.24 को भी सुबह स्कूल जाते समय इसकी नाबालिग लडकी का रास्ता रोककर जबरदस्ती करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जिसकी रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 18/2024 धारा 341,506,323,354 भादवि. पास्को एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया कि दौरान विवेचना के पता चला कि आरोपी लडका घटना दिनांक से घर से फरार हो गया है मुखबीर की सूचना पाकर घेरा बंदी कर पकडा गया, जिसके विरूद्ध विधिवत कार्यवाही थाना पंडरिया से की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मनिष मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश्वर कोसरिया, आरक्षक-द्वारिका चंद्रवंशी, प्रभाकर बन्छोर, राजू चंद्रवंशी, मआर.रतनी मरावी का विशेष योगदान रहा।



Author: Deepak Mittal










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