सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से झटका, बच्चों की परवरिश के आधार पर मांगी थी जमानत

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नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:

सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। सौम्या चौरसिया ने अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून के बाद होगी। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौम्या चौरसिया जेल में बंद हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रह चुकी हैं।

कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की थी। अब मामले की सुनवाई 10 जून के बाद होगी।

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान करोड़ों के कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था।

हाल ही में, ईडी की विशेष अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद, उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सौम्या चौरसिया ने अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की बेंच में हुई।

 

 

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Author: Deepak Mittal

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