सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार

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शोएब अख्तर नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो छत्तीसगढ़

रायपुर – छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

* कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।*
अब केस की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी।

सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के साथ ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ऑनलाइन पैरवी की, उन्होंने सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी थी लेकिन जस्टिस NK व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

वहीं छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला केस में Eow की रिमांड पर निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज दोपहर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, Eow की टीम फिर से आज दोनों की रिमांड लेने के की कोशिश करेगी।

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Author: Deepak Mittal

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