लोकसभा चुनाव का असर दूसरे दिन भी दल्ली राजहरा में राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए गए,,

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आचार संहिता लगते ही शासकीय कर्मचारी हुए सक्रिय,,,

 

बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मी शहर में घूमते हुए दिखे,,

 

 

दीपक मित्तल बालोद रायपुर 

 

दीपक मित्तल रायपुर, छत्तीसगढ़

दल्लीराजहरा,लोकसभा चुनाव का असर दूसरे दिन भी दल्ली राजहरा में राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए गए,आचार संहिता लगते ही शासकीय कर्मचारी हुए सक्रिय,,बड़ी संख्या में दल्लीराजहरा नगर पालिका के कर्मी शहर में घूमते हुए दिखे,

लोकसभा निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दल्लीराजहरा , चिखलाकसा नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में दल्लीराजहरा , चिखलाकसा नगरीय नगर पालिका क्षेत्र तथा नगर पंचायत क्षेत्र में में चुनावी नारे मिटाने के साथ ही बैनर, बिजली के खम्भों पर लगे पोस्टरों को निकालने की कार्यवाही की गई।

चुनावी नारे मिटाने और राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर के साथ ही पार्टियों के झंडों को निकालने की कार्यवाही की गई,

चिखलाकसा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद योगी के अनुसार सार्वजनिक स्थल जैसे- बस स्टॉप, सड़क, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गए होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गए बैनर, पोस्टरों को आदर्श आचार संहिता लगने के 48 घंटे के भीतर हटाया जाएगा,, निजी घरों में किये गए दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी,,

 दल्लीराजहरा सहित जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने से शासकीय-अशासकीय भवनों पर पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। यह दस्ता पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने का काम करेगा। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय-अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगायी जाती है जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। छ.ग. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की धारा-3 के तहत किसी राजनैतिक दल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के बिना लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो उस सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

 

 उसके बाद सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता द्वारा उस निजी सम्पत्ति को बचाने की कार्यवाही करेगा और अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाएगा,,

*(दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24*7 in प्रधान संपादक रायपुर)*

 

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Author: Deepak Mittal

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