नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:
भंडारण अनुज्ञा के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अब तक सात लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो स्वीकृत खनिज रेत भंडारण लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने ग्राम जोंधरा, तहसील मस्तूरी में रेत भंडारण स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान, अशोक कर्ष निवासी अकलतरा ने लगभग 120 हाइवा (1440 घन मीटर) रेत का भंडारण किया हुआ पाया गया। वहीं, मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के जितेंद्र सिंह ने स्वीकृत भंडारण क्षेत्र में लगभग 200 हाइवा (2400 घन मीटर) रेत का भंडारण किया था।
दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण रेत को जब्त कर लिया गया है और नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में भंडारण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज और भंडारित रेत की वैधता प्रमाणित करने के लिए मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत मामला दर्ज कर भंडारित खनिज रेत को जब्त कर लिया गया है। अवैध भंडारणकर्ताओं को तीन दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है।
भंडारण अनुज्ञा के नियम और शर्तों का पालन न करने के कारण अब तक सात लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में स्वीकृत खनिज रेत भंडारण लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
अब तक इन पट्टेदारों को जारी किया गया है शोकाज नोटिस:
सौरभ श्रीवास, पाली कोरबा (26.5.2022 से 25.5.2022)
शिवशंकर रात्रे, पचपेड़ी मस्तूरी (28.2.2019 से 27.02.2029)
काजल निगम, कपिल नगर सरकंडा (12.04.2021 से 11.04.2026)
सुमन इंटरप्राइजेज, हेमूनगर तोरवा (19.05.2020 से 18.05.2024)
रियाज अहमद, भारतीय नगर बिलासपुर (25.06.2021 से 24.06.2026)
साईं देवा, टिकरापारा बिलासपुर (10.03.2022 से 09.03.2027)
मे. जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर (08.12.2016 से 07.12.2026)

Author: Deepak Mittal










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