नवभारत टाइम्स जिला बीजापुर ब्यूरो प्रमुख जरखान
भोपालपटनम में मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस
बीजापुर 21 जून 2024- जिले के विकासखण्ड भोपालपटनम में बालश्रम निषेध अंतर्गत राज्य शासन के निर्देशानुसार 20 जून 2024 से कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस पर बचपन लौटाये, काम छुड़ाये, पाठशाला में लाये, उज्जवल भविष्य बनाये, कार्यक्रम चलाने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी लुपेन्द्र महिनाग को निर्देशित किया गया है।जिसके तहत श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा शहर में बाल श्रम निषेध दिवस का प्रचार-प्रसार, किशोर न्याय अधिनियम, श्रम निषेध अधिनियम का पांपलेट बाटते हुए दुकान, होटलों, ढाबों में जाकर निरीक्षण किये।
श्रमिकों अथवा नौंकरों के रूप में बच्चों को नियोजन तो नहीं किया जा रहा है इसकी जानकारी ली गई , साथ ही बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया।
अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटलों एवं ढाबों, घरेलू कामगार, ईंट भट्टी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है यह जानकारी प्रचार-प्रसार के दौरान दी गई।
इस दौरान संरक्षण अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा, कल्याण निरीक्षक, दानेश्वर साहू, दशरत गोटा, कुमा वंगा, संदीप चिड़ेम, राजकुमार निषाद, राजेश मडे एवं आत्रम धरमैया आउटरीच वर्कर उपस्थित थे।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8169935
Total views : 8198057