पुलिस अधीक्षक जिला बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के द्वारा महिला संबंधी अपराध का त्वरित निराकरण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके तहत थाना डौण्डी के अपराध कमांक 02/2024 धारा 376(2)(एन) भादवि के पीड़िता द्वारा वर्ष 2022 में महेश राव निवासी सिकोला भाटा दुर्ग से जरिये मोबाईल फोन के माध्यम से जान पहचान हुई थी, दोनो बातचीत करते थे, महेश राव बालोद सत्या माइको कैपिटल लिमिटेड ब्रांच बालोद में काम करता था, और पीड़िता के घर आना जाना करने लगा, फरवरी 2023 में महेश राव पीड़िता को प्यार करता हुं शादी करूंगा बोलने पर दोनों के बीच प्रेमसंबंध हो गया। पीड़िता शादी कब करोगे बोलती थी महेश राव तब कभी भी कर लेंगे बोलकर बात को टालता रहा आरोपी महेश राव पीड़िता के घर आकर अकेली पाकर शादी करूंगा कहकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया, मना करने पर भी नहीं माना, उसके बाद कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया है की रिपोर्ट पर थाना डौण्डी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बालोद सुशील कुमार नायक एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक दल्लीराजहरा राजेश बांगड़े के मार्गदर्शन में आरोपी महेश राव पिता श्रीनिवास राव उम्र 27 साल साकिन कैलाश नगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग का सायबर सेल बालोद की तकनीकी सहायता से लगातार पता साजी की जा रही थी जिसे दिनांक 04.01.2024 को उसके निवास स्थल से अभिरक्षा में लिया गया एवं आरोपी महेश राव पिता श्रीनिवास राव उम्र 27 साल साकिन कैलाश नगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग को पुछताछ किया गया आरोपी के अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 05.01.2024 के 13:05 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।
प्रकरण को सुलझाने में निरीक्षक सुनील तिर्की, उपनिरीक्षक धनेश्वर साहू, आर. 318 खिलावन, आर. 362 ईश्वर भण्डारी का विशेष योगदान रहा है।
Author: Deepak Mittal










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