मेरठ: अलीगढ़ में अदालत ने टप्पल थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में सीओ के गवाही के लिए न आने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मेरठ एसएसपी को पत्र लिखकर 18 जनवरी को सीओ को गिरफ्तार कर लाने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी रामकुमार ने बताया कि टप्पल थाने में वर्ष 2019 में महेंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। तब संजय कुमार जायसवाल इंस्पेक्टर थे। वर्तमान में मेरठ में सरधना क्षेत्र में सीओ हैं। अदालत ने एसएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय ने शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया है। मामले की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय की ओर से की जा रही है।
सत्र परीक्षण के दौरान संजय कुमार जायसवाल को 14 फरवरी 2023 को साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए थे। इनकी प्रति-परीक्षा पूरी नहीं हुई है। मामले में बार-बार गैर-जमानती वारंट व धारा 350 के नोटिस जारी किए गए। फिर भी संजय नहीं आए, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। अदालत ने कहा है कि आप सक्षम अधिकारियों द्वारा विशेष टीम गठित कर साक्षी के विरुद्ध जारी बिना जमानतीय वारंट व नोटिस की तामीला कराकर उन्हें गिरफ्तार करें। न्यायालय के समक्ष 18 जनवरी को हाजिर करना सुनिश्चित करें, ताकि साक्ष्य के संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके। अगर 18 जनवरी को साक्षी नहीं आता है साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली में विधि अनुसार कार्रवाई कर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। एडीजे नौ सुनील सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8170788
Total views : 8199200