दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24 x7in प्रधान संपादक छत्तीसगढ़
नारायणपुर, कलेक्टर बिपिन मांझी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नारायणपुर में पदस्थ संकेर कुमेटी, सहायक ग्रेड 2 को रिश्वत के मामले में निलंबित कर दिया गया है। एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर को प्रार्थी लवदेव देवांगन, निवासी चांदनी चौक, नारायणपुर द्वारा संकेर कुमेटी के विरुद्ध शिकायत दर्ज किया गया। 11 जुलाई 2024 को आरोपी संकेर कुमेटी, सहायक ग्रेड-02, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवासी ग्राम कंदाड़ी, तहसील-ओरछा जिला नारायणपुर ने रिश्वत लेते पाए जाने पर प्रकरण में विवेचना उपरांत संकेर कुमेटी को विधिवत् 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है
कार्यालय जेल अधीक्षक उप जेल नारायणपुर तहत् संकेर कुमेटी जो कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टा. निवा.अधि.) कोण्डागांव द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित भ्र०नि०अधि० 2018) के तहत् 12 जुलाई 2024 से वर्तमान में उप जेल नारायणपुर में परिरूद्ध है।
अतएव संकेर कुमेटी, सहायक ग्रेड-02, उप जेल नारायणपुर में 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के उपनियम (1) एवं (2) (क) के तहत् संकेर कुमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

Author: Deepak Mittal
