*अखिलेश खटोड़ नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख रायपुर
आरोपी के द्वारा पीड़िता को घटना को बताने पर मरने की धमकी देने के कारण पीड़िता 4 दिन बाद अपनी मौसी मां को घटना के बारे मे बताई घटना परिवार के संज्ञान में आने के बाद कल दिनाक 25/05/24 को इसकी मौसी मां ने एक लिखित आवेदन पीड़िता की ओर से थाने में दी आरोपी और पीड़िता का घर अगल-बगल है पीड़िता आरोपी के घर में घरेलू काम करती थी आरोपी द्वारा घटना दिनांक को पीड़िता के घर जाकर बर्तन धोने की बात बोलकर पीड़िता के पिता को गुटखा लाने के लिए भेज दिया। इसी बात का फायदा उड़ाकर पीड़िता को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया की लिखित आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 376 ,506 आईसीएम एवम 4 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी भोज राम साहू को उसके निवास स्थान से पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना आए घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कृत करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर 15 दिन की न्यायिक विरासत पर विशेष न्यायालय रायपुर रिमांड पर भेजा गया है ।
पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुका है वह अपने पिता के साथ अकेले रहती है ।
नाम आरोपी भोज राम साहू पिता स्व. घासीराम साहू उम्र 52 वर्ष निवासी अकोली कला थाना आरंग जिला रायपुर
गिरफ्तारी दिनांक 26 /5/24 के 13.50 बजे

Author: Deepak Mittal










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