नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:
नशीला पदार्थ बेचने के आरोपित को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा
विशेष न्यायाधीश एनपीएसएस ने एक मामले की सुनवाई के बाद नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में अभियुक्त को 15 साल की सजा सुनाई है और साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त 11 मार्च 2023 से 10 जून 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, और इस अवधि को सजा के साथ समायोजित किया जाएगा।
मामले का विवरण
10 मार्च 2023 को उपनिरीक्षक मनोज पटेल को सूचना मिली कि जतिया तालाब सुलभ के पास जरहाभाठा में एक व्यक्ति प्रतिबंधित मादक कफ सिरप बेच रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित सर्वेश मनहर उर्फ कोंदा उर्फ बबलू को पल्सर मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 25 के 9327 के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी में सर्वेश के पास से 31 बोतल कोडीनयुक्त काप-फ्री सिरप, प्रत्येक 100 एमएल, बरामद की गईं। इन मादक पदार्थों की पहचान गवाहों के सामने कराई गई और पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही, एक रियल मी मोबाइल और मोटर साइकिल जब्त की गई। आरोपित के खिलाफ धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया गया। जब्त सैंपल का परीक्षण औषधि निरीक्षक से कराया गया और फिर क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर में परीक्षण हेतु जमा किया गया। लैब परीक्षण में सैंपल में कोडीन की पुष्टि हुई।
विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अभियुक्त के कब्जे से 31 बोतल कोडीनयुक्त काप फ्री सिरप (प्रत्येक 100 एमएल) कुल 3,100 एमएल जब्त होने की पुष्टि की और कठोर सजा की मांग की।
अपील के अधिकार की जानकारी
स्पेशल कोर्ट ने आदेश की प्रति अभियुक्त को निशुल्क तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, जेल अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि वह सात दिनों के भीतर अभियुक्त को उसके अपील के अधिकार से अवगत कराएं। यदि अभियुक्त स्वयं अपील नहीं करता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Author: Deepak Mittal









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