छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी निविदा में गड़बड़ी के आरोपों के चलते छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कार्पोरेशन के साथ मेसर्स श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह नोटिस देशी-विदेशी मदिरा गोदाम आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कार्पोरेशन ने निविदा आवंटन में गड़बड़ी की है और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को आवार्ड दिया है। निविदा के अनुसार राज्य को 12 जोन में बांटा गया था और एक आवेदक को अधिकतम दो जोन में चयन के लिए पात्र बताया गया था। साथ ही, शर्तों के अनुसार, अगर एक ही परिवार के दो सदस्य अलग-अलग रूप से निविदा में भाग लेते हैं तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता रणधीर कुमार सिंह, जो सिंह एंड कंपनी के प्रोपाइटर हैं, ने अपने अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने जोन एक (रायपुर), जोन चार (उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर) और जोन छह (धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा) में भाग लिया था।
श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस ने भी जोन एक, जोन चार और जोन छह में भाग लिया था, जबकि साई उद्योग ने जोन पांच (बिलासपुर) में भाग लिया था। याचिका में बताया गया है कि दोनों निजी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसी कारण साई उद्योग का आवेदन मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया, लेकिन श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस को दो जोन (जोन एक और जोन छह) की निविदा अवार्ड कर दी गई, जोकि नियमों के विरुद्ध है।
याचिका में कहा गया है कि दूसरे स्थान के पात्र आवेदक को दोनों जोन (जोन एक और जोन छह) में आवार्ड किया जाना चाहिए था। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
Author: Deepak Mittal












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