चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली मुद्रको एवं प्रकाशकों की बैठक,,

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बालोद,अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर

दीपक मित्तल बालोद रायपुर

गुरूवार 14 मार्च को संयुक्त जिला कार्यालय में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा, जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर लेने पर छह महीने की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है। मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे या तीन दिन के भीतर जमा कराएं। साथ ही इसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या लिखना अनिवार्य होगा,00

 

 

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