शासकीय कार्य में भूमि स्वामी से अवैधानिक रूप से राशि मांग किए जाने के मामला संज्ञान में आने पर रायगढ़ तहसील के हल्का नंबर 37, गोपालपुर की पटवारी सुलोचना साव को एसडीएम रायगढ़ श्री प्रवीण तिवारी ने निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार सुलोचना साव, पटवारी हल्का गोपालपुर, के द्वारा शासकीय कार्य हेतु भूमिस्वामी से अवैधानिक रूप से राशि की मांग करने के संबंध में सोशल मीडिया में समाचार प्रसारित होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनका उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। अतएव उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर तहसील कार्यालय रायगढ़ (कानूनगो शाखा) में संबद्ध किया गया है। गोपालपुर हल्के का अतिरिक्त प्रभार अमरदास संजय प.ह.नं.-20. कुसमुरा को आगामी आदेश पर्यन्त उनके मूल कार्यों के साथ-साथ सौंपा गया है।


Author: Deepak Mittal










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