नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:
छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन और परिवहन के मामले में खनिज विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। वैध अभिवहन पास और रॉयल्टी पर्ची के बिना खनिजों का उत्खनन और परिवहन किए जाने के कारण 13 वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
दो दिनों में डेढ़ दर्जन गांवों में छापामारी
खनिज विभाग की टीम ने पिछले दो दिनों के भीतर डेढ़ दर्जन गांवों के रेत घाटों में छापामारी की। इस दौरान सात हाइवा सहित 13 वाहनों को जब्त किया गया। वाहनों की जब्ती के साथ ही वाहन मालिकों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
गांवों में सघन जांच अभियान
खनिज विभाग की टीम ने बीती रात ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू, लमेर, नेवरा, कोटा, बोड़सरा और सिरगिट्टी क्षेत्र में रेत खदान और खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की।
इस दौरान सेंदरी क्षेत्र में चार हाइवा और लोधीपारा क्षेत्र में दो ट्रैक्टर को अवैध रेत परिवहन करते हुए पाया गया, जिसे पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। नेवरा क्षेत्र में तीन हाइवा, एक जेसीबी, एक चेन माउंटेड मशीन को अवैध मिट्टी और मुरूम का उत्खनन करते हुए पाया गया, जबकि कोटा क्षेत्र में दो ट्रैक्टर को अवैध रेत परिवहन करते हुए पाया गया। चेन माउंटेड मशीन को सुपुर्दगी में देकर अन्य सभी वाहनों को पुलिस थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है।


Author: Deepak Mittal










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