विशाल उर्फ पांडे़ खटिक को गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में 15 साल सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपये जुर्माना

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विशाल उर्फ पांडे़ खटिक को मादक पदार्थ गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के आरोप में 15 वर्षों की सश्रम कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के पास 1 किलो 150 ग्राम गांजा और 21 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप (कुल 2100 मिलीलीटर) बरामद किए गए थे।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले के स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, फिर भी पुलिस कर्मचारियों के बयान पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया। विशेष न्यायालय ने आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड, साथ ही धारा 20-बी के तहत 5 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि आरोपी अर्थदंड नहीं अदा करता है, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक बसंत साहू ने की थी, और इसमें अन्य पुलिस कर्मियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था।

 

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Author: Deepak Mittal

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