उन्नाव रेप कांड: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

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दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले की सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी करे।

दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जबकि पीड़िता की ओर से सजा बढ़ाने की मांग की गई है। सेंगर के वकील ने दलील दी कि वह अब तक 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है और कुल सजा 10 साल की है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में कानून का राज है और यहां तक कि आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों में भी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कसाब जैसे दोषी को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सजा दी गई थी।

सीजेआई ने भरोसा दिलाया कि सेंगर की अपील पर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि 19 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सेंगर ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

उल्लेखनीय है कि कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े दो मामले—उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत—अलग-अलग स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। दुष्कर्म के मामले में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाते हुए जमानत रद्द कर दी थी।

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Author: Deepak Mittal

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