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शासन का नया आदेश: अब सुबह 10 बजे से कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य, आधार आधारित हाजिरी अनिवार्य

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Deepak Mittal

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब सभी शासकीय, अशासकीय, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश 15 जून 2025 से प्रभावी होगा। इसके तहत सभी कर्मचारियों को आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar Enabled Attendance System – AEAS) से अपनी उपस्थिति और प्रस्थान को मोबाइल के माध्यम से पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है।

कार्यालय प्रमुखों को विशेष निर्देश

राज्य सरकार ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे NIC (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) के तकनीकी सहयोग से AEAS प्रणाली को समय पर स्थापित करवाएं। आदेश में यह भी कहा गया है कि तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एनआईसी से समन्वय बनाकर प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

उद्देश्य

सरकार का यह कदम शासन के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयनकार्यालयीन कार्यों की सुचारू संचालन व्यवस्था और जनहित में कार्य की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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Author: Deepak Mittal

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