बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपों में फंसे अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच में दिखाई गई अनिच्छा पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि इतने बड़े मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों का रवैया भरोसा पैदा करने वाला होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें ईडी के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।
अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सभी वित्तीय संस्थानों को ईडी को पूरा सहयोग देने का निर्देश भी दिया।
Author: Deepak Mittal










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