मुंगेली जिले में कोटपा एक्ट के तहत सख्ती: 25 दुकानों पर कार्रवाई,14 से जुर्माना वसूली

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

मुंगेली जिले में कोटपा एक्ट के तहत सख्ती: 25 दुकानों पर कार्रवाई,14 से जुर्माना वसूली

निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

मुंगेली, 28 अक्टूबर 2025: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले में कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) का कड़ाई से अमल किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में आज करही गांव की 25 दुकानों पर प्रवर्तन दल ने छापेमारी की, जिसमें 14 दुकानों पर 1200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन दल में श्रीमती किरण सिंह (औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुंगेली), ओम साहू (तंबाकू कार्यक्रम प्रशिक्षक) एवं दीप सिंह खुटे (पुलिस आरक्षक, थाना सिटी कोतवाली) शामिल थे। कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन के लिए की गई इस कार्रवाई में 11 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि शेष पर जुर्माना वसूला गया। धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध तथा धारा 6 नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है, जिसके उल्लंघन पर अधिकतम 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इससे पहले भी जिले में इसी तरह की कार्रवाइयां की गई हैं। 13 अक्टूबर को पथरिया ब्लॉक के गंगद्वारी में 18 दुकानों पर 1450 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 17 अक्टूबर को मुंगेली ब्लॉक के चातरखार एवं फंदवानी में 19 दुकानों पर 1400 रुपये वसूले गए। मुख्य रूप से स्कूलों के समीप स्थित तंबाकू विक्रय केंद्रों पर फोकस किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी चालानी कार्रवाइयां मुंगेली के सभी ब्लॉकों में निरंतर जारी रहेंगी, ताकि तंबाकू नियंत्रण को मजबूत किया जा सके। कोटपा एक्ट की अन्य धाराएं भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे धारा 5 के तहत सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध, तथा धारा 7, 8 एवं 10 के तहत बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पादों पर रोक। इन प्रयासों से जिले में तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का लक्ष्य है।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

Leave a Comment