रायपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य की चर्चित IAS अधिकारी रह चुकीं सौम्या चौरसिया की 16 अचल संपत्तियों पर अंतरिम कुर्की का आदेश प्राप्त किया है।
ब्यूरो के अपराध क्रमांक 22/2024, धारा 13(1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में विशेष न्यायालय रायपुर ने यह आदेश पारित किया।
जांच में सामने आया कि सौम्या चौरसिया ने अपने करीबी रिश्तेदारों – सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य के नाम से करीब 45 अचल संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 47 करोड़ रुपये है, खरीदी थीं। इनमें से ज्यादातर संपत्तियां कथित तौर पर कोयला लेवी और अन्य भ्रष्टाचार से अर्जित पैसों से खरीदी गई थीं।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 39 करोड़ रुपये मूल्य की 29 संपत्तियों को कुर्क किया था। अब शेष 16 अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये है, को EOW ने भी भ्रष्टाचार के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद कुर्की के लिए आवेदन किया था। इस पर सुनवाई करते हुए 22 सितंबर 2025 को विशेष न्यायालय रायपुर ने अंतरिम कुर्की आदेश जारी कर दिया।
यह कार्रवाई राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की पहली बड़ी कुर्की कार्यवाही है। ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों के खिलाफ भी disproportionate assets और भ्रष्टाचार के मामलों में इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

Author: Deepak Mittal
