राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित बोर्ड की शक्तियों के लिए शशिकांत द्विवेदी प्राधिकृत

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रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में आज 03 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के अंतर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 03/02/2026 को संपन्न हुई थी। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु श्री शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में, अधिनियम की धारा 49(8) के तहत अगले आदेश तक श्री शशिकांत द्विवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ आज जारी किया गया।

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